स्कूली छात्राओं से छेड़खानी के मामले में दो ई रिक्शा चालक गिरफ्तार

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बरेली ।नवाबगंज थाना क्षेत्र में स्कूल जाने वाली लड़कियों से छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें करने वाले दो ई रिक्शा चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ई रिक्शा चालकों के खिलाफ छात्राओं के  परिजनों की शिकायत थी कि दोनों रास्ते मे पढ़ने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील इशारे करते है। आज पुलिस ने दोनों आरोपियों को एक सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया।नवाबगंज पुलिस के मुताबिक
वादी ने  03 सितंबर को थाने पर लिखित सूचना दी, कि उसकी पुत्री व उसके गांव से अन्य छात्राएं शिक्षा ग्रहण के लिए कस्बा नवाबगंज के जे.पी.एन इंटर कॉलेज नवाबगंज में अपनी साईकिल से आती व जाती है। 3 सितंबर  को जब उसकी लड़की व उसके साथ की अन्य छात्राएं अपने स्कूल जे.पी.एन इंटर कॉलेज से साइकिल से लगभग दोपहर 2:00 बजे लौट रही थी, तो गांव  बुखारपुर थाना नवाबगंज बरेली के आवारा लड़के नौबत सिह पुत्र जसवंत सिंह व शिव कुमार पुत्र उदय सिंह निवासी ग्राम बुखारपुर थाना नवाबगंज बरेली जो ई रिक्शा चलाते हैं, दोनों ने ईध जागीर के पास ई रिक्शा खड़ा करके उसकी लड़की व अन्य लड़कियों को अश्लील बातें व अश्लील हरकतें शराब के नशे में की। मेरी लड़की व अन्य लड़कियों ने इस घटना की सूचना दी। पड़ोसी गांव होने के नाते मैं तथा अन्य लड़कियों के परिवारजन जब इसकी शिकायत इन आवारा लड़कों के परिवारजन से की तो नौबत पुत्र जसवंत व शिव कुमार पुत्र उदय सिंह के परिवारजनों ने गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी।बाद में नवाबगंज पुलिस ने  वादी की  तहरीर के आधार पर नौबत पुत्र जसवंत व शिव कुमार पुत्र उदय सिंह पर धारा 126 (2)/115(2)/351(2)/351(3)/352 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया । नवाबगंज पुलिस ने बताया कि संवेदनशीलता के दृष्टिगत उ पंजीकृत अभियोग में नामित अभियुक्तगण नौबत सिह पुत्र जसवंत व शिवकुमार पुत्र उदय सिंह के खिलाफ एसएसपी द्वारा   सख्त कार्रवाई व गिरफ्तारी के प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिए गए थे । प्रभारी निरीक्षक नवावगंज ने अभियुक्तों की  गिरफ्तारी के  टीम गठित कर दिनांक 4 सितंबर शाम करीब 7 शाम  बजकर 05 मिनट पर  दोनों अभियुक्त नौबत पुत्र जसवंत व शिवकुमार पुत्र उदयसिंह को गिरफ्तार कर लिया ।  अभियोग में पीड़िता छात्राओं के बयानों के आधार पर दोनों अभियुक्तों नौबत पुत्र जसवंत , शिवकुमार पुत्र उदयसिंह को अंतर्गत धारा 126(2)/115(2)/351(2)/351(3)/352 व 65 (1) बीएनएस तथा 4/2 पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।

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