कप्तान के आदेश पर पिता पुत्र के खिलाफ मारपीट सहित लूट का मुकदमा 

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शीशगढ़। थाना शीशगढ़ के गांव मानपुर की पीड़िता तारावती ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा है कि 11 जून को वह अपने पति को बाग में खाना देकर घर वापस लौट रही थी। कि रात्रि लगभग 9 बजे के आस पास बाजार ढाल पर गांव के राजू ने उसे रोक लिया और विना बजह गन्दी गन्दी गालियां देने लगा। मौके पर मौजूद उसके पिता होरी लाल से शिकायत की तो दोनों ने मिलकर उसे लातों घूंसों से मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही उसके कान के सोने के कुंडल व एक पैर की जेबरी भी खीँचली। आरोप यह भी है कि रामू ने उसके सिर पर लोहे के धारदार हथियार से बार कर दिया। जिससे वह गम्भीर घायल हो गई। चीख पुकार की आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने उसे हमलावरों के चंगुल से बचाया वर्ना वह उसे जान से मार डालते। फिर आरोपी उसे दोबारा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़ित महिला ने घटना की शिकायत थाना शीशगढ़ में दी। थाने में शिकायत नहीं सुनी जाने पर उसने उच्चाधिकारियों की शरण ली। जिसके बाद एस एस पी के आदेश पर थाने में  आरोपी रामू व होरी लाल के खिलाफ आई पी सी की धारा 392/323/324/504/506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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