



बरेली । जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अजय पाल सिंह ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ”मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” के अन्तर्गत रू 10.00 लाख तक के प्रोजेक्ट को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों एवं अनुभवी व प्रशिक्षित एवं परम्परागत कारीगर (जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो) ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। बैंक द्वारा स्वीकृत एवं वितरित परियोजना में टर्म लोन पर सामान्य वर्ग के पुरूष आवेदक को 4 % तक ब्याज स्वयं वहन करना होगा इससे ऊपर शासन द्वारा देय होगा एवं अन्य सभी आरक्षित वर्ग को टर्म लोन पर ब्याज मुक्त ऋण सफलतापूर्वक उद्योग संचालन पर बैंक के माध्यम से 05 वर्ष तक शासन द्वारा उद्यमी के पक्ष में बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा।आवेदक MMGRY पोर्टल यूआरएल – http://cmegp.data-center.co.